न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता को और सख्ती से लागू करने के लिए नगर निगम ने स्वच्छता नियमावली 2021 को पूरी तरह लागू कर दिया है।
अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर निगम ने पुरानी जुर्माना पुस्तिकाओं को अमान्य कर नई दरें तय की हैं।
अलग-अलग मामलों में तय हुए जुर्माने
नगर निगम के अनुसार, अब वाराणसी में स्वच्छता नियम तोड़ने पर निम्नलिखित जुर्माने लगाए जाएंगे –
| नियम उल्लंघन | जुर्माना राशि (₹) |
|---|---|
| सड़क पर थूकना या जानवरों के लिए खाना छोड़ना | 250 |
| खुली जगह, पार्क, मैदान, सड़क, फुटपाथ, डिवाइडर पर गंदगी करना | 500 |
| अपने परिसर में 24 घंटे से अधिक गंदगी रखना | 500 |
| सार्वजनिक स्थान पर पालतू कुत्ते को मल त्याग कराना और साफ न करना | 500 |
| नदी, नाले या जल स्रोत में मांस, मछली या अपशिष्ट फेंकना | 750 |
| बिना ढके ट्रक से कचरा ले जाना या नगर निगम वाहन को नुकसान पहुंचाना | 2000 |
| चलते या खड़े वाहन से कूड़ा या थूक फेंकना | 1000 |
| परिसर में पानी जमा होने देना या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गंदगी | 5000 |
शहर को स्वच्छ रखने का प्रयास
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि यह नियम स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाराणसी को देश का सबसे साफ शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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साथ ही, जुर्माने की वसूली और निरीक्षण के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं जो पूरे शहर में निगरानी करेंगी।
वाराणसी में बढ़ी चर्चा
शहर में नई नियमावली लागू होने के बाद लोगों के बीच चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे सख्ती का प्रतीक मान रहे हैं।
हालांकि, नगर निगम का कहना है कि नियमों का पालन करने से ही वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है।



