इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, ‘इंडियन स्टेट’ बयान पर FIR की मांग खारिज

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके ‘इंडियन स्टेट’ वाले बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला उस बयान से जुड़ा है, जो राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के उद्घाटन के दौरान दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और “इंडियन स्टेट” से है। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और भाजपा नेताओं ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।
इसी मुद्दे पर सिमरन गुप्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इससे पहले यह याचिका चंदौसी कोर्ट में भी दाखिल की गई थी, जिसे 7 नवंबर 2025 को खारिज कर दिया गया था। बाद में इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को ओपन कोर्ट में सुनाए गए निर्णय में अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए राहुल गांधी को राहत दी।

क्या था पूरा मामला?

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी विचारधारा पुरानी है और उनकी लड़ाई लंबे समय से आरएसएस की विचारधारा से रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने “इंडियन स्टेट” का जिक्र किया था, जिस पर विवाद शुरू हुआ।

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