Wednesday, May 27, 2026

Buy now

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

UP के इन जिलों में पेट्रोल-डीजल पर सख्ती, बाइक को सिर्फ 3 लीटर और कार को 20 लीटर तक मिलेगा तेल

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और महराजगंज जिलों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। तेल की खपत को नियंत्रित करने और कृत्रिम संकट की स्थिति से बचने के लिए पेट्रोल पंपों के संचालन समय से लेकर वाहनों में भरे जाने वाले तेल की मात्रा तक तय कर दी गई है।

संत कबीर नगर में 10 घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप

संत कबीर नगर जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है। यानी जिले में पेट्रोल पंप रोजाना 10 घंटे बंद रहेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने 25 मई को यह आदेश जारी करते हुए सभी पंप संचालकों को सख्ती से पालन करने को कहा है।

प्रशासन के अनुसार, खेती के मौसम में डीजल की बढ़ती मांग और तेल की उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। किसानों को गैलन में डीजल देने से पहले उनकी फार्मर रजिस्ट्री और किसान बही की जांच की जाएगी।

वाहनों के लिए तय हुई तेल की लिमिट

नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है।

  • ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों को 30 से 40 लीटर तक तेल मिलेगा
  • कार और जीप को अधिकतम 15 से 20 लीटर पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा
  • ट्रैक्टर और ट्रॉली को 30 लीटर तक डीजल मिल सकेगा
  • बाइक और स्कूटी में अधिकतम 3 लीटर पेट्रोल ही भरा जाएगा

इसके अलावा गैलन या जरीकेन में सिर्फ डीजल की बिक्री की अनुमति होगी और वह भी अधिकतम 15 लीटर तक। पेट्रोल किसी भी हालत में बोतल, डिब्बे या जरीकेन में नहीं दिया जाएगा।

महराजगंज में भी लागू हुई सख्ती

महराजगंज जिले में भी प्रशासन ने पेट्रोल पंपों के लिए नए नियम लागू किए हैं। यहां पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। यानी जिले में पंप 11 घंटे बंद रहेंगे।

जिला प्रशासन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कुछ लोग अनावश्यक भीड़ और कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

यह भी पढ़े: PM मोदी से मिले तमिलनाडु CM विजय, विकास परियोजनाओं और पानी विवाद पर हुई अहम चर्चा

डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और एसपी शक्ति मोहन अवस्थी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को तेल नहीं दिया जाएगा।

गैलन में सिर्फ 5 लीटर डीजल

महराजगंज में डिब्बे या गैलन में अधिकतम 5 लीटर डीजल ही देने की अनुमति होगी। प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दोनों जिलों में लागू किए गए इन नियमों को लेकर आम लोगों और वाहन चालकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक यह व्यवस्था जारी रह सकती है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

1,388FansLike
133FollowersFollow
621SubscribersSubscribe
- Advertisement -[cricket_score]

Latest Articles