जेल से रिहा होंगे राजपाल यादव, इतने करोड़ रुपये जमा करने के बाद मिली राहत

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव आठ दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। जमानत से पहले अभिनेता ने अदालत के निर्देश पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। इससे पहले भी इस मामले में रकम जमा की जा चुकी है।

अभिनेता के वकील ने 12 फरवरी को जानकारी दी थी कि मूल रूप से यह मामला 5 करोड़ रुपये का था, जो अब बढ़कर 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब तक कुल 2.5 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ रुपये पहले रजिस्ट्री में जमा किए गए थे।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

दोपहर करीब 2 बजे: सुनवाई शुरू हुई। अभिनेता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं।

अदालत की टिप्पणी: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही किया जाना है। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले से प्रतिवादी के नाम पर मौजूद है और 75 लाख रुपये का एक अन्य डीडी भी पूर्व में जमा किया जा चुका है।

कोर्ट की शर्त: अदालत ने कहा कि यदि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है, तो जमानत दे दी जाएगी, अन्यथा अगले दिन सुनवाई होगी।

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शाम 3 बजे के बाद: निर्धारित समय पर रकम जमा किए जाने के बाद अदालत ने अभिनेता को जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है।

इस फैसले के बाद राजपाल यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

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