सावधान! साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो… जब्त हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence New Rules 2026: सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर अब सख्ती तय है। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और कड़ा करते हुए मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत यदि कोई चालक एक वर्ष में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।

RTO को मिला लाइसेंस निलंबन का अधिकार

नए प्रावधानों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का अधिकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन अधिकारी के पास होगा। हालांकि, लाइसेंस रद्द करने से पहले चालक को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य होगा।

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इसके अलावा, हर साल उल्लंघन की गिनती अलग-अलग होगी। यानी पिछले साल के अपराधों को अगले साल की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

अब मामूली गलती भी बन सकती है बड़ी परेशानी

अब तक केवल चोरी, अपहरण, ओवरस्पीडिंग या ओवरलोडिंग जैसे 24 गंभीर मामलों में ही लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान था। लेकिन नए नियमों के बाद अब हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना जैसी आम गलतियां भी अगर 5 बार दोहराई गईं, तो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है।

ई-चालान को लेकर भी बदले नियम

सरकार ने चालान प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है। अब वर्दीधारी पुलिस या अधिकृत अधिकारी चालान काट सकेंगे| CCTV कैमरों से ऑटोमेटिक ई-चालान जारी होंगे |चालक को 45 दिनों के भीतर चालान भरना या अदालत में चुनौती देना होगी

यदि तय समय में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह माना जाएगा कि चालक ने उल्लंघन स्वीकार कर लिया है।

विशेषज्ञों की राय बंटी

इस नियम को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद सामने आए हैं। कुछ इसे सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे अत्यधिक सख्त मानते हैं।
पूर्व डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अनिल छिकारा ने नियम को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि CCTV से कटने वाले चालानों के लिए स्पष्ट SOP होना बेहद जरूरी है ताकि विवादों से बचा जा सके।

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