अयोध्या गैंगरेप केस में बड़ा फैसला: सपा नेता मोईद खान बरी, नौकर राजू खान दोषी

अयोध्या/सर्वोदय न्यूज़:- भदरसा क्षेत्र से जुड़े चर्चित गैंगरेप मामले में अदालत का अहम फैसला सामने आया है। पाक्सो प्रथम न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उनके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है। राजू खान को दोषसिद्ध पाए जाने के बाद अब उसकी सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा।

यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर गैंगरेप समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई थी।

जांच के दौरान प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी, जिससे यह प्रकरण और अधिक सुर्खियों में आ गया था।

डीएनए रिपोर्ट बनी फैसले की आधारशिला
जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए परीक्षण कराया गया था। अदालत में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नमूना नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पीड़िता से मेल खाता हुआ पाया गया। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य को निर्णायक मानते हुए अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया।

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वहीं, राजू खान के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। कोर्ट ने उसे सभी धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।

फैसले के बाद मोईद खान के समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि पीड़िता पक्ष की नजरें अब दोषी को मिलने वाली सजा पर टिकी हैं। यह मामला न केवल आपराधिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी बेहद संवेदनशील रहा है। न्यायालय के इस निर्णय को डीएनए साक्ष्यों और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की अहम मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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