न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- नोएडा में हालिया श्रमिक बवाल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नई तय दरों से कम वेतन अब किसी भी श्रमिक को नहीं दिया जा सकेगा। ये दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी।
तीन श्रेणियों में तय की गई नई मजदूरी
सरकार ने प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटते हुए नई मजदूरी दरें निर्धारित की हैं—नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगम क्षेत्र और अन्य जिले। सभी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वेतनमान तय किए गए हैं, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार श्रमिकों को लाभ मिल सके।
20 हजार वेतन की खबर को बताया फर्जी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 20 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की खबर को सरकार ने पूरी तरह भ्रामक बताया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी सूचनाएं लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं।
नई दरों का विवरण
नोएडा-गाजियाबाद क्षेत्र
-
अकुशल: 11,313 से बढ़कर 13,690 रुपये
-
अर्धकुशल: 12,445 से बढ़कर 15,059 रुपये
-
कुशल: 13,940 से बढ़कर 16,868 रुपये
नगर निगम क्षेत्र
-
अकुशल: 11,313 से बढ़कर 13,006 रुपये
-
अर्धकुशल: 12,445 से बढ़कर 14,306 रुपये
-
कुशल: 13,940 से बढ़कर 16,025 रुपये
अन्य जिले
-
अकुशल: 11,313 से बढ़कर 12,356 रुपये
-
अर्धकुशल: 12,445 से बढ़कर 13,591 रुपये
-
कुशल: 13,940 से बढ़कर 15,224 रुपये



