लखनऊ/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोडीन कफ सिरप को लेकर सपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कड़ा शब्दों का टकराव देखने को मिला। सीएम ने बिना किसी का नाम लिए समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश में राजनीति के दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में। जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, ये दोनों देश छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा ही आपके ‘बबुआ’ (अखिलेश यादव) के साथ भी होगा, जो इंग्लैंड की सैर पर निकल जाएंगे और सपा विधायक सदन में चिल्लाते रह जाएंगे।
सपा का हंगामा और सदन से वॉकआउट
सीएम की टिप्पणी के बाद सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने कहा कि सीएम की भाषा पक्ष के अनुरूप नहीं है। हालांकि स्पीकर ने सदन में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके बावजूद सपा विधायक संतुष्ट नहीं हुए और सदन से वॉकआउट कर गए।
कोडीन कांड में सपा नेता का नाम सामने
योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले की परतें खोली। उन्होंने बताया कि इस अवैध कारोबार में लोहिया वाहिनी के एक बड़े नेता के खाते से करोड़ों रुपये के गैरकानूनी लेन-देन के प्रमाण मिले हैं।
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सीएम ने कहा कि एसटीएफ जांच में जुटी है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी से जुड़े और भी चेहरे सामने आएंगे।
2016 में सपा सरकार ने दी थी लाइसेंस
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जिस बड़े होलसेलर को एसटीएफ ने पकड़ा था, उसे 2016 में सपा सरकार ने लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का निर्माण नहीं होता, केवल स्टॉकिस्ट और होलसेलर हैं। मौत के मामलों में तमिलनाडु में बने सिरप के कारण अन्य राज्यों में मृत्यु हुई।
सपा के हंगामे पर चुटकी
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा विधायक पढ़ाई-लिखाई से दूर हैं, इसलिए केवल चिल्लाते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला नकली दवा का नहीं, बल्कि अवैध डायवर्जन का है। होलसेलर्स ने सिरप को उन क्षेत्रों में पहुंचाया जहाँ शराबबंदी है, ताकि नशे के आदी इसका गलत इस्तेमाल कर सकें।
सरकारी कार्रवाई और बुलडोजर चेतावनी
सीएम ने बताया कि अब तक 79 अभियोग दर्ज, 225 अभियुक्त नामजद, और 78 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 134 फर्मों पर छापेमारी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोडीन के अवैध कारोबार पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और समय आने पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जाएगी।



