नई दिल्ली/सर्वोदय न्यूज़ : केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जुड़े कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून 2026 से प्रभावी होंगी।
नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 7 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।
घरेलू कीमतों पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल निर्यात शुल्क (Export Duty) से संबंधित है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों अथवा खुदरा कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दामों में तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है।
मार्च में लगाया गया था विशेष कर
गौरतलब है कि सरकार ने 27 मार्च 2026 को पेट्रोलियम उत्पादों पर यह विशेष निर्यात शुल्क लागू किया था। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को देखते हुए देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था।
इसके बाद समय-समय पर शुल्क की समीक्षा की जाती रही है। इससे पहले 16 मई को भी ड्यूटी दरों में संशोधन किया गया था।
घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर
रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया। देशभर में पुराने रेट ही लागू हैं।
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