न्यूज़/सर्वोदय न्यूज़:- मथुरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट घटाने का फैसला किया है, जो अगले दो महीने तक लागू रहेगी।
छोटे और बड़े वाहनों की नई स्पीड लिमिट
अब तक एक्सप्रेसवे पर कार और जीप जैसे छोटे वाहनों को 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति थी, जिसे घटाकर 80 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है।
वहीं बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा से घटाकर 60 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। नई गति सीमा का उल्लंघन करने पर 2 हजार से 4 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दो महीने तक लागू रहेंगी पाबंदियां
सरकार के मुताबिक, यह व्यवस्था फिलहाल दो महीनों के लिए लागू की गई है। जल्द ही प्रदेश सरकार इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी, ताकि सभी वाहन चालक नियमों से अवगत हो सकें।
कोहरे में वाहनों की आवाजाही पर रोक
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अगर विजिबिलिटी शून्य से 50 मीटर के बीच रही तो वाहनों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
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ऐसी स्थिति में गाड़ियों को एक्सप्रेसवे पर बने फैसिलिटी सेंटर पर रोका जाएगा। दृश्यता सामान्य होने के बाद ही वाहनों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।
सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम
एक्सप्रेसवे पर यूपीडा के कर्मचारी जगह-जगह तैनात रहेंगे। उनके साथ क्रेन, एम्बुलेंस,और आपातकालीन सहायता दल मौजूद रहेंगे।
टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के जरिए चालकों को कोहरे की स्थिति और नई गाइडलाइंस की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मी भी वाहन चालकों को सतर्क और जागरूक करेंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।



