न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में यह प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां की मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएंगी।
इन क्षेत्रों के हर मतदाता को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा एक विशेष गणना प्रपत्र (Enumeration Form – EF) दिया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी पहले से दर्ज होगी।
किसे देने होंगे दस्तावेज़ और किसे नहीं?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि —
- अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो किसी भी नए दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- BLO द्वारा दिए गए EF में नाम की पुष्टि होने पर मतदाता को कोई अतिरिक्त कागज नहीं देना होगा।
- अगर आपका नाम सूची में नहीं है, लेकिन माता-पिता का नाम है, तब भी कोई नया दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।
2002 से 2004 तक की SIR मतदाता सूचियां voters.eci.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां मतदाता स्वयं नाम का मिलान कर सकते हैं।
अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये दस्तावेज़ मान्य होंगे
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो पहचान और पात्रता साबित करने के लिए आप निम्न दस्तावेजों में से कोई एक जमा कर सकते हैं—
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- सरकार/PSU के कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन आदेश
- 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार या बैंक/LIC द्वारा जारी कोई पहचान पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
- परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार)
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (वैकल्पिक) — आयोग के निर्देश 09.09.2025 के अनुसार
ERO और BLO कौन हैं और क्या करते हैं?
ERO (Electoral Registration Officer):
आमतौर पर SDM स्तर का अधिकारी होता है, जिसके मुख्य कार्य हैं:
- मतदाता सूची का मसौदा तैयार करना
- दावे और आपत्तियां प्राप्त करना व निर्णय देना
- अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना
BLO (Booth Level Officer):
प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1000 मतदाताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। BLO के प्रमुख कार्य हैं:
- हर मतदाता को EF प्रपत्र देना
- मतदाता को 2002–2004 की SIR सूची से नाम मिलाने में मदद करना
- नए मतदाताओं से फॉर्म 6 व घोषणा पत्र लेना
- प्रत्येक घर पर कम से कम तीन बार जाना
- मृत या डुप्लिकेट पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान करना
- EF के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं करना
ERO/AERO के अतिरिक्त कार्य
- सभी EF प्राप्त मतदाताओं को ड्राफ्ट रोल में शामिल करना
- मेल न खाने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजना
- पात्रता पर सुनवाई कर अंतिम सूची तैयार करना
- यह सुनिश्चित करना कि कोई पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई अयोग्य नाम शामिल न हो
SIR का उद्देश्य
SIR यानी Special Intensive Revision, चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता सूचियों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
इससे डुप्लिकेट नाम, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जाता है और नए योग्य नागरिकों को सूची में जोड़ा जाता है।



