न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज:- गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे, जिसमें 270 लोगों की जान गई, को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। हादसे के 100 दिन बीत जाने के बाद भी जांच में ठोस नतीजे न निकलने पर, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्व सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,“यह हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट गैरजिम्मेदाराना है। इसमें स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं।”
कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक रिपोर्ट के हिस्सों को सार्वजनिक करना गलत है और इससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट 171 टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया था। हादसे में 270 यात्रियों की मौत हो गई थी। AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) ने शुरुआती रिपोर्ट में “फ्यूल कटऑफ” और “पायलट की त्रुटि” जैसे संभावित कारणों का हवाला दिया था।
सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि जांच प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया: “जब पायलट्स अनुभवी थे, विमान तकनीकी रूप से सक्षम था और कोई मौसम संबंधी खतरा नहीं था, तो सिर्फ फ्यूल कटऑफ पर आधारित रिपोर्ट गैरजिम्मेदार है। DGCA के तीन सदस्य जांच टीम में हैं, जो स्वयं संभावित रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं।”



