न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से बिजली के बकाए बिलों की वसूली के लिए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) यानी बिजली बिल राहत योजना-2025 की घोषणा की है।
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू रहेगी। इस बार पहली बार उपभोक्ताओं को न केवल ब्याज (सरचार्ज) में राहत मिलेगी, बल्कि मूलधन (बकाया राशि) में भी छूट दी जाएगी।
तीन चरणों में लागू होगी OTS योजना
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना तीन चरणों में लागू होगी —
- पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक
- दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक
- तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक
हर चरण में छूट की दरें अलग-अलग रखी गई हैं, ताकि उपभोक्ता जल्दी से जल्दी इसका लाभ ले सकें।
ब्याज में 100% और मूलधन में 25% तक छूट
योजना के तहत जो उपभोक्ता अपना पूरा बकाया एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें मिलेगा —
- ब्याज (सरचार्ज) में 100% छूट
यह भी पढ़े:– लखनऊ में आतंकी की गर्लफ्रेंड के घर रेड, भाई परवेज हिरासत में; एटीएस
- मूलधन (बकाया राशि) पर- पहले चरण में 25% छूट, दूसरे चरण में 20% छूट, तीसरे चरण में 15% छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर देंगे, उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
OTS योजना का फायदा इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा —
- 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता
- 1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता
- बिजली चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण मामलों में
- तकनीकी या मीटर त्रुटियों के कारण विवादित बिलों में
सरकार की मंशा — ‘हर घर को राहत’
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता के लिए सरकार का तोहफा है। इससे जहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था भी आर्थिक रूप से मज़बूत होगी।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस योजना का लाभ पहले चरण में ही उठाएं।



