न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब निवर्तमान मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव नतीजों को साजिश करार देते हुए कहा कि यह जनता का असली जनादेश नहीं है। इस बयान के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी पद नहीं छोड़ता, तो आगे क्या होता है?
क्या कहता है संविधान?
भारतीय संविधान के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। Article 164 of the Indian Constitution के अनुसार, मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत बनाए रखना जरूरी होता है। यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है, तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता।
गवर्नर के पास क्या विकल्प?
ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कई संवैधानिक विकल्प होते हैं:
- सबसे पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है
- अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता, तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं
- नई सरकार बनाने के लिए बहुमत वाले दल को आमंत्रित किया जा सकता है
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना भी नई सरकार का गठन संभव है।
विधानसभा कार्यकाल खत्म होने का असर
मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पुरानी विधानसभा स्वतः भंग मानी जाएगी। ऐसे में तकनीकी रूप से पुरानी सरकार का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाता है।
क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है?
अगर राज्य में राजनीतिक या कानून-व्यवस्था का संकट पैदा होता है, तो राज्यपाल Article 356 of the Indian Constitution के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यह कदम तब उठाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही हो।
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ममता बनर्जी के आरोप
Mamata Banerjee ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि लगभग 100 सीटों पर जनादेश को प्रभावित किया गया। उन्होंने Election Commission of India पर भी पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि उनकी पार्टी की लड़ाई भाजपा से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी।
विपक्ष का समर्थन
ममता बनर्जी ने दावा किया कि INDIA Alliance के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर समर्थन जताया है। उन्होंने बताया कि Sonia Gandhi और Rahul Gandhi ने भी उनसे बातचीत की है।



