आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में 7 साल की जेल

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर की अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी तय किया। फैसले के तुरंत बाद दोनों को अदालत की कस्टडी में ले लिया गया।

मामला छह साल पुराना है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विधायक का आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल किया। एक पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज है।

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पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई।

फैसले के दिन अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में भाजपा और सपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा।

न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले से पहले ही कोर्ट परिसर में दोनों पक्षों के समर्थक जुटने लगे थे।

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