न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म तिथि सत्यापन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
योजना विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष सचिव अमित सिंह बंसल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र शामिल नहीं होता और न ही यह जन्म तिथि का प्रमाणित दस्तावेज है, इसलिए इसे किसी भी सरकारी कार्य में जन्म तिथि साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
क्यों बदला गया नियम?
कई सरकारी विभाग आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को सही मानकर सत्यापन करते थे। लेकिन UIDAI पहले ही साफ कर चुका है कि आधार केवल पहचान पत्र है आधार में दर्ज जन्म तिथि स्वयं घोषित (Self-declared) या अनुमानित (approximate) हो सकती है, इसलिए इसे जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता | इसी आधार पर राज्य सरकार ने जन्म तिथि प्रमाणन में आधार के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।

अब जन्म तिथि साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
सरकार ने वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है -नगरपालिका / नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड या प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी जन्म प्रमाण अथवा पासपोर्ट (जहां लागू हो)|
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किस सरकारी प्रक्रिया पर पड़ेगा असर?
नए आदेश का प्रभाव कई प्रक्रियाओं पर पड़ेगा, जैसे- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन, स्कूल / कॉलेज प्रवेश,सरकारी योजनाओं में पात्रता सत्यापन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पुलिस वेरिफिकेशन और डोमिसाइल/कास्ट सर्टिफिकेट प्रक्रिया| अब किसी भी विभाग में जन्म तिथि केवल आधार कार्ड देखकर सत्यापित नहीं की जा सकेगी।
अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश
सरकार ने सभी विभागों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी अधिकारी ने जन्म तिथि के लिए आधार को मान्य माना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत संबंधित निकाय से बनवा लें, ताकि सरकारी प्रक्रियाओं में दिक्कत न आए।



