SIR को लेकर बड़ा अपडेट: अब माता-पिता और बाबा-दादी के साथ ही इन लोगो का ब्योरा होगा मान्य, बीएलओ को मिले निर्देश

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के माता-पिता, बाबा-दादी या नाना-नानी का विवरण ही वैध पारिवारिक ब्योरे के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद है, तो उसे केवल गणना फॉर्म में व्यक्तिगत और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देनी होगी — अलग से दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

हालांकि, यदि 2003 की सूची में उसका नाम नहीं है, लेकिन सगे संबंधी का नाम मौजूद है, तो वह उसका ब्योरा दे सकता है। बाद में आयोग की सुनवाई में रिश्ते का प्रमाण पत्र या दस्तावेज देना होगा।

सभी बीएलओ (Booth Level Officers) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे गणना फॉर्म वितरित करते समय मतदाताओं को पूरी जानकारी दें।

21 जिलों को गणना प्रपत्र बांटने में देरी पर फटकार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने SIR प्रक्रिया में लापरवाही पर 21 जिलों के जिलाधिकारियों (DMs) को फटकार लगाई है।

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उन्होंने निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक हर हाल में गणना प्रपत्र सभी मतदाताओं तक पहुंच जाएं। साथ ही 2003 की सूची और वर्तमान सूची का मिलान दो दिनों में पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिन जिलों में देरी पाई गई, उनमें शामिल हैं — प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा और हापुड़।

ऑनलाइन भी भर सकेंगे गणना प्रपत्र

जो मतदाता ऑनलाइन गणना फॉर्म भरना चाहते हैं, वे voters.eci.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और वोटर आईडी नंबर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।

जिन मतदाताओं के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या वे स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें येलो फॉर्म भरना होगा।

वर्ष 2003 की सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें 9 दिसंबर के बाद नोटिस दी जाएगी, जिसके जवाब में उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।  आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, इसलिए इसके साथ अन्य दस्तावेज देने होंगे।

सीईओ नवदीप रिणवा ने खुद भरा गणना फॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी खुद अपना गणना प्रपत्र भरा, ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे बीएलओ से प्राप्त फॉर्म जल्द भरें, ताकि एक शुद्ध और सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके।

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