Saturday, February 14, 2026

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रिहाई से पहले फंसा पेंच: आजम खान की जेल से रिहाई में चालान न जमा होने के कारण हो रही देरी

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई को लेकर एक नया पेंच सामने आया है। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होने जा रहे आजम खान की रिहाई में देरी हो रही है। दरअसल, रिहाई से संबंधित चालान समय पर जमा न होने के कारण उन्हें अभी जेल से बाहर नहीं लाया जा सका है। बताया जा रहा है कि अब उनकी रिहाई सुबह 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद ही संभव हो सकेगी।

रिहाई सुबह 7 बजे थी प्रस्तावित, अब होगी 10 बजे के बाद

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, आजम खान की रिहाई सुबह 7 बजे तय थी, लेकिन रिहाई से जुड़े कागजातों में एक अहम दस्तावेज — चालान की जमा रसीद — समय पर नहीं पहुंच सकी। कोर्ट खुलने के बाद ही यह औपचारिकता पूरी हो सकेगी, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

समर्थकों में जश्न का माहौल

आजम खान की रिहाई की खबर सुनते ही उनके समर्थक सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर जमा हो गए हैं। उनके बेटे अदीब आजम भी जेल के बाहर मौजूद हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि आजम खान पर कुल 70 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें उन्हें राहत मिली है।

किस केस में जेल गए थे आजम खान?

आजम खान को अक्टूबर 2023 में धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेजा गया था। यह मुकदमा 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। इस मामले में तीनों के खिलाफ IPC की धाराएं 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। 18 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा और ₹50,000 का जुर्माना सुनाया था।

सजा के बाद: आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल और तजीन फातिमा को रामपुर जेल में रखा गया। बाद में अब्दुल्ला और तजीन को जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान की रिहाई अब जाकर संभव हो रही है।

डूंगरपुर प्रकरण में अगली सुनवाई 26 सितंबर को

आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले — डूंगरपुर प्रकरण — में मुरादाबाद के एलआईयू इंस्पेक्टर शरद पवार कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस केस में अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पहले भी जेल काट चुके हैं आजम खान

आजम खान इससे पहले 2020 में कोर्ट में सरेंडर करने के बाद रामपुर जेल में बंद थे। बाद में उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे 20 मई 2022 को 27 महीने बाद रिहा हुए थे।

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