न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- अगर आपने 15 सितंबर 2025 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं की है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग आपको कुछ शर्तों के साथ 31 दिसंबर 2025 तक “बिलेटेड रिटर्न” (Belated Return) दाखिल करने की अनुमति देता है। हालांकि, इसमें आपको जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
कितना जुर्माना देना होगा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 तक जुर्माना लगेगा। यदि आय ₹5 लाख या कम है, तो ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है और आप केवल रिफंड क्लेम के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
ब्याज का भी हिसाब देना होगा
सीए अभिनंदन पांडेय के अनुसार, अगर आपने टैक्स समय पर नहीं भरा है, तो आपको बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा। यह ब्याज टैक्स पेमेंट की तारीख तक गिना जाएगा।
लेट फाइलिंग के अन्य नुकसान
रिफंड में देरी: समय पर रिटर्न न भरने से रिफंड में देरी हो सकती है। कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा: आप शेयर बाजार या बिजनेस लॉस को अगले सालों में नहीं ले जा सकेंगे। नोटिस और कार्रवाई: आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। गंभीर मामलों में जेल की नौबत भी आ सकती है (धारा 276CC)।
बिलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- incometax.gov.in पर लॉग इन करें
- “e-File” > “Income Tax Returns” > “File Income Tax Return” चुनें
- असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें
- “Return Filing Type” में Belated Return (u/s 139(4)) चुनें
- ITR फॉर्म भरें, टैक्स + जुर्माना अदा करें और सबमिट करें



