पटना/सर्वोदय न्यूज़: चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर Faizal Khan (Khan Sir) को कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में अदालत से अंतरिम राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख पर केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है।
गिरफ्तारी पर रोक से मिली राहत
हालांकि अदालत ने अभी खान सर को अग्रिम जमानत नहीं दी है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार इसका सीधा अर्थ है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में कथित हमले की घटना सामने आई थी। इस मामले में एक अन्य कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
घटना के दौरान खान सर के दो सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने खान सर को भी मामले में आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने लगाई हैं गंभीर धाराएं
पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे और कानूनी राहत की कोशिशों में जुटे थे।
सूत्रों के अनुसार पुलिस उनकी तलाश में कोचिंग संस्थान तक भी पहुंची थी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसके बाद से उनके अग्रिम जमानत आवेदन को लेकर चर्चाएं तेज थीं।
30 जून को होगी अहम सुनवाई
अब अदालत द्वारा मांगी गई केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर 30 जून को अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी। तब तक खान सर को गिरफ्तारी से राहत बनी रहेगी।



