सर्वोदय/देश-विदेश:- अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा कि इस नियम का पालन न करने पर जुर्माना, कारावास या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है। अधिकारियों के अनुसार, इस नियम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को सुनिश्चित करना है।
इस नए नियम के तहत, 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा, जिसमें फिंगरप्रिंट और पता प्रदान करना शामिल है। यह कदम ट्रंप प्रशासन की अवैध आव्रजन पर रोक लगाने और देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निर्वासित करने के अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा है कि वे जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया के लिए फॉर्म और प्रक्रिया की घोषणा करेंगे। यूएससीआईएस ने लोगों को ऑनलाइन खाता बनाने का निर्देश दिया है, और पंजीकरण संबंधी अतिरिक्त जानकारी आने वाले दिनों में उपलब्ध होगी।
नियम का पालन न करने पर गिरफ्तारी, जुर्माना और निर्वासन की संभावना है। अधिकारियों ने इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इससे अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी समुदाय में चिंता का माहौल है, क्योंकि यह नियम भारतीय नागरिकों को भी प्रभावित कर सकता है,
इसलिए, अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने की योजना बनाने वाले सभी विदेशी नागरिकों को इस नए पंजीकरण नियम के बारे में जागरूक रहना चाहिए और समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके।



