Wednesday, February 11, 2026

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यूपी के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत, मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन

न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3000 प्रति माह पेंशन का लाभ मिलेगा।

यह अभियान प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) के तहत संचालित किया जा रहा है।

दो चरणों में चलेगा पंजीकरण अभियान

पंजीकरण अभियान को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा—शहरी क्षेत्र: 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, ग्रामीण क्षेत्र: 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक | इस दौरान पात्र श्रमिक और व्यापारी अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कौन ले सकता है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ

गोरखपुर के उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि इस योजना के तहत—

  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
  • मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम
  • लाभ नहीं मिलेगा यदि व्यक्ति आयकरदाता, EPF, ESIC या NPS का सदस्य हो

पात्र श्रमिकों में शामिल हैं:

रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड-डे मील कर्मी, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, हथकरघा, बीड़ी, चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य असंगठित कर्मकार।

लघु व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत—

  • आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष
  • वार्षिक टर्नओवर: 1.5 करोड़ रुपये से कम

यह भी पढ़े:- बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिली एंट्री, ICC जल्द करेगा आधिकारिक ऐलान

पात्र व्यापारियों में शामिल हैं:

दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल व वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्तरां मालिक, रियल एस्टेट एजेंट और अन्य स्वयं नियोजित लघु व्यापारी।

₹55 से ₹200 अंशदान पर ₹3000 पेंशन

दोनों योजनाओं के तहत आयु वर्ग के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान करना होगा। इसके बदले 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन, लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन

कैसे करें पंजीकरण

  • नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से
  • या स्वयं ऑनलाइन पोर्टल  http://maandhan.in पर जाकर

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