Saturday, February 28, 2026

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, आदेश सुरक्षित

प्रयागराज/सर्वोदय न्यूज़:- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़े पाक्सो मामले में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।

शुक्रवार शाम करीब एक घंटे से अधिक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट नंबर 72 में सुनवाई के दौरान भारी भीड़ मौजूद रही।

झूंसी थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर

मामला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के आदेश के क्रम में दर्ज किया गया था। बीते रविवार को प्रयागराज के झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

आरोप है कि माघ मेला और महाकुंभ के दौरान नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पूछताछ की है। पीड़ितों के बयान और मेडिकल परीक्षण भी कराए जा चुके हैं।

अग्रिम जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि एक पीड़ित की उम्र को लेकर विवाद है। वहीं पीड़ित पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

हाई कोर्ट का अंतिम आदेश सुरक्षित है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। मामले में आगे की सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

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