न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह अपनी चौथी पत्नी रुमाना परवीन को अंतरिम रूप से प्रति माह ₹30,000 गुजारा भत्ता के रूप में दें। यह आदेश आगरा फैमिली कोर्ट के एक पुराने निर्णय को चुनौती देने वाली अपराध पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
हाईकोर्ट की जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पारिवारिक विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया है जिसे तीन महीने में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।
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क्या था मामला?
- 2020 में, मोहिबुल्ला नदवी की चौथी पत्नी रुमाना परवीन ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
- इस पर सीआरपीसी की धारा 127 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
- 1 अप्रैल 2004 को आगरा फैमिली कोर्ट ने नदवी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
- नदवी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसे रद्द करने की मांग की।
- सांसद के वकील ने अनुरोध किया कि मामला मध्यस्थता केंद्र को भेजा जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।



