प्रयागराज/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। कोर्ट ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके ऑपरेटरों को प्रथम ग्रेड पे के रूप में ₹4200 ग्रेड पे देने का आदेश पारित किया है।
यह फैसला जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान लिया गया, जहां 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका को निस्तारित किया गया।
हाईकोर्ट के आदेश की मुख्य बातें:
- 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ₹4200 ग्रेड पे देने का निर्देश
- उच्च अधिकारियों को 3 महीने के भीतर आदेशों के अनुपालन के निर्देश
- 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटरों की याचिका को कोर्ट ने किया निस्तारित
याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय से कार्य के अनुरूप वेतनमान न मिलने की बात उठाई थी। उनका तर्क था कि समान पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ₹4200 ग्रेड पे मिल रहा है, लेकिन उन्हें अब तक यह लाभ नहीं दिया गया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकारते हुए यह आदेश पारित किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हजारों कम्प्यूटर ऑपरेटरों को राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से अपने वेतनमान को लेकर संघर्ष कर रहे थे।



