न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बलिया की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2013 में धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, जब दयाशंकर सिंह ने सार्वजनिक सभा आयोजित की थी।
जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने उस वक्त इसे कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तब से यह केस अदालत में लंबित है।
पेश नहीं हुए तो अदालत सख्त हुई
अदालत ने मंत्री को कई बार समन और हाजिरी नोटिस भेजे थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंत्री को अगली तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होना होगा। अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर 2025 तय की गई है।
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मंत्री की ओर से अदालत में अनुपस्थित रहने का कोई स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। कोर्ट के सख्त रुख के बाद यह मामला अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।



