न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और मौजूदा विधायक अब्बास अंसारी की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में अदालत ने अब्बास अंसारी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इस केस में साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। अब्बास की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मुख्य द्वार पर सघन तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया।
2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
यह मामला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार से संबंधित है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के समय अब्बास अंसारी ने तय सीमा से अधिक वाहनों के काफिले के साथ प्रचार किया था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
इस संबंध में 12 फरवरी 2022 को दक्षिणटोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग की शिकायत पर तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी के साथ-साथ शाहिद लारी, साकिब लारी, इसराइल अंसारी और रमेश राम के खिलाफ केस दर्ज किया था।
कोर्ट ने दो धाराएं हटाईं, एक में आरोप तय
अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह के अनुसार, अदालत ने मामले में लगाई गई तीन धाराओं में से दो धाराएं हटा दी हैं। हालांकि, धारा 133 के तहत चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप तय कर दिए गए हैं।
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पेशी के दौरान अब्बास अंसारी ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
गैंगस्टर एक्ट केस में मिल चुकी है जमानत
गौरतलब है कि इससे पहले 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एवं समाज-विरोधी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी की पूर्ण जमानत याचिका मंजूर की थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति एम. पांचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अब्बास अंसारी लंबे समय से अंतरिम जमानत पर हैं और अब तक उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।



