न्यूज़ डेस्क/सर्वोदय न्यूज़:- बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित IRCTC होटल टेंडर घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी पर मुकदमा चलेगा।
अदालत ने क्या कहा?
कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120B (आपराधिक साजिश) समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि,“यह घोटाला लालू प्रसाद की जानकारी में हुआ। परिवार के सदस्यों को बेनामी कंपनियों के जरिए सस्ते में जमीन दी गई और बदले में होटल के रखरखाव के टेंडर दिए गए।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे घोटाले में लालू प्रसाद यादव मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आए हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने IRCTC के दो होटलों के मेंटेनेंस टेंडर के बदले, एक बेनामी कंपनी के जरिए अपने परिवार को तीन एकड़ जमीन दिलवाई। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया और पटना, रांची, दिल्ली, गुरुग्राम समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
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कोर्ट में पेशी
कोर्ट के निर्देश पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे और सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। तीनों ने कोर्ट में आरोपों से इनकार किया और ट्रायल फेस करने की बात कही।
चुनावी समीकरण पर असर
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में यह मामला राजद के चुनावी अभियान और तेजस्वी यादव की छवि पर असर डाल सकता है। विपक्षी दल पहले से ही इस मुद्दे को चुनावी मंचों पर उठा सकते हैं।



